कोटा। राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने नौ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को आज मृत्यु होने तक के कारावास की सजा सुनाई।
पोक्सो न्यायालय संख्या- 5 ने आरोपी मिथुन उर्फ गजेंद्र को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार कोटा जिले के सीमलिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में मिथुन एक भंडारे से नौ वर्ष की बालिका को बहला-फुसलाकर एक खंडहर में ले गया जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।