हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने घर में घुसकर नाबालिक लड़की से अश्लील हरकतें करने का दोषी करार देते हुए एक युवक को आज तीन वर्ष की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूड्डी ने प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते बताया कि जिले के नोहर थाना क्षेत्र के एक गांव में 29 मार्च 2019 को हुई इस घटना के आरोपी विक्रम (27) निवासी जसाना को अदालत ने दोषी करार दिया है। पीड़ित किशोरी के पिता की रिपोर्ट पर 29 मार्च को ही विक्रम के खिलाफ घर में घुसकर उसकी नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने अनुसंधान में विक्रम को दोषी माना और गिरफ्तार कर लिया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह तथा 10 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि इनके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी विक्रम को धारा 354 और पोक्सो एक्ट की धारा के तहत 3 वर्ष की सजा तथा पांच हजार का अर्थ दंड लगाया।