शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की एक अदालत ने चार वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर बुधवार को एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई।
सत्र न्यायाधीश आर के सिंह ने विनाेद उर्फ राहुल नाम के आरोपी को लगभग दस माह पुराने प्रकरण में फांसी की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार नगर के बस स्टैंड क्षेत्र में पिछले वर्ष 13 मई को राहुल उर्फ विनोद चार वर्ष की बालिका को टॉफी का लालच देकर सुनसान इलाके में ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बालिका की हत्या कर दी गई। संदेह के आधार पर पुलिस ने विनोद को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।