बेंगलूरु। कर्नाटक में मांड्या जिले के नागमंगला कस्बे में दिव्यांग किशोरी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने धर्मांतरण रोधी कानून और पॉक्सो कानून के तहत गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आज बताया कि पीड़िता के पिता ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई है कि वह आठ नवंबर को अपने परिवार के सदस्यों के साथ शिरडी के लिए रवाना हुए तथा बेटी को नागमंगला में अपनी मां के घर छोड़कर गए थे। इस दौरान आरोपी ने घटना को अंजाम दिया।
उसने पुलिस को बताया जब वह 12 नवंबर को वापस लौटे तो बेटी के व्यवहार अजीब था वह परेशान लग रही थी और ज्यादा बात नहीं कर रही थी। पूछने पर लड़की 15 नवंबर को पिता को बताया कि पाशा ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान यूनुस पाशा के रूप हुई है।
प्राथमिकी के अनुसार आरोपी पीड़िता को वीडियों कॉल कर ब्लैकमेल करता था। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि पाशा ने नाबालिग लड़की से कहा कि वह इस्लाम कबूल करने के बाद उससे शादी करेगा। आरोपी ने घटना को लेकर पीड़िता को धमकाया भी था।