दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की जिला अदालत ने शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग का दैहिक शोषण करने वाले को 10 साल के कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट हरीश कुमार अवस्थी की अदालत में अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों,पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों को सुनने के बाद मंगलवार को यह निर्णय सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के अंडा थाना क्षेत्र के विनायकपुर की रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी पड़ोस में रहने वाले भिरजू राम देशलहरा (26) के घर टेलीविजन देखने के लिए जाती थी। पांच मार्च 14 की रात वह उसके घर टेलीविजन देखने गई थी, इसी दौरान आरोपी भिरजू उसे पड़ोस के खलिहान में ले गया और उससे बलात्कार किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इसके बाद वह शादी का प्रलोभन देकर किशोरी का लगातार दैहिक शोषण करता रहा। नवंबर 2014 में किशोरी ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, तब इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई।
पुलिस ने आरोपी भिरजू राम को धारा 376 व पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। विचारण उपरांत दोषसिद्ध होने पर आरोपी भिरजू राम को पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुदर्शन महलवार ने पैरवी की।