अजमेर। राजस्थान में अजमेर की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या एक ने आज कुकर्म के आरोपी को दस साल की सजा और आर्थिक दंड से दंडित किया है।
सरकारी वकील रुपेंद्र सिंह ने बताया कि 25 फरवरी 2019 को अजमेर के नजदीकी गेगल थाने में पीड़ित के भाई ने एक मुकदमा दर्ज कराया जिसमें कहा गया कि उसके बारह वर्षीय भाई को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर प्रकृति के विरुद्ध महेंद्र उर्फ पोलिया गेगल निवासी ने कुकर्म किया।
मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला अदालत तक पहुंचा जिसमें आज पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रतनलाल मूंड ने कुकर्म के आरोपी महेंद्र को दस साल की सजा तथा विभिन्न धाराओं में 26 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है।