सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की एक अदालत ने मासूम भांजी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कैद और दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी है।
एडीजे पोक्सो एक्ट शबीह जेहरा ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी पाए गए पीडि़ता के सगे मामा फैजान को 20 साल की जेल की सजा सुनाई और 10 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया।
सरकारी वकील विवेक कौशिक और संजय मलिक ने बुधवार को बताया कि 16 अक्टूबर 2015 को फैजान नगर के थाना जनकपुरी स्थित एक मोहल्ले में रहने वाली सगी बहन के घर गया था। घर पर उसने अपनी आठ साल की सगी भांजी को अकेले में पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
बालिका के चिल्लाने पर मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने फैजान को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। बालिका के पिता ने फैजान के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फैजान घटना के बाद से ही जेल में बंद है।
थाना जनकपुरी ने घटना की जांच के बाद फैजान के खिलाफ कोर्ट में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। एडीजे शबीह जेहरा ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर फैजान को घटना का दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई।