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बैतूल में मासूम से दुराचार करने वाले को मौत तक जेल
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बैतूल में मासूम से दुराचार करने वाले को मौत तक जेल

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बैतूल में मासूम से दुराचार करने वाले को मौत तक जेल
man sentenced to life in jail for rapping 2 year old girl in Betul
man sentenced to life in jail for rapping 2 year old girl in Betul

बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने महज दो साल की मासूम के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को मौत तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा साठवणे ने चिचोली थाना क्षेत्र के गुराड़िया निवासी आरोपी सम्मल उर्फ मीनू पिता चिरोंजी उर्फ झोले पांसे (19) को शेष जीवन के कारावास के साथ चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा कल सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 26 अगस्त 2017 को पीड़िता की मां चिखली बाजार और पिता मजदूरी करने परतवाड़ा गया था।

घर पर 10, छह एवं दो वर्ष की लड़कियां और चार साल का लड़का था। सम्मल सबके सामने दो साल की छोटी लड़की को गोद में उठाकर मक्का बाड़ी में ले गया था। यहां उसने मासूम से दुराचार किया था।