बेरहामपुर। ओडिशा में बेरहामपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय साहू ने शनिवार को राज्य सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के मामले में माओवादी नेता सब्यसाची पांडा को आजीवन करावास की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने माओवादी नेता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 121 के तहत दोषी ठहराया हालांकि उसे आईपीसी की धारा 124 मुक्त कर दिया गया।
सब्यासाची पांडा को 17 जुलाई 2014 की आधी रात को पुलिस ने छापे के दौरान बेरहामपुर में मंगलबारपेटा साही के एक किराये के मकान से गिरफ्तार किया था तभी से उसे बेरहामपुर के सर्किल जेल में बंद रखा गया। माओवादी नेता पर कम से कम 135 मामले दर्ज हैं और अदालत ने अभी तक 52 मामलों में उसे बरी कर दिया है।
माओवादी नेता के अधिवक्ता दीपक पटनायक से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा उनका मुवक्किल उच्च न्यायालय में सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देगा।
उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ने पुलिस और अभियाेजन पक्ष की ओर से इस मामले से संबंधित उचित सबूत पेश करने में विफल रहने पर अपने आदेश में फैसले की एक प्रति पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक, बेराहमपुर को भेजने का आदेश दिया है। माओवादी नेता दक्षिणी ओडिशा में मुख्य तौर पर सक्रिय था।