गैरकानूनी गतिविधि कानून (UAPA) के तहत मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, जाकिर-उर-रहमान लखवी और हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। इन 4 आतंकियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है।
गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी मसूद अजहर और हाफिज सईद को ग्लोबल आतंकी घोषित किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें, जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर भारत में पांच आतंकी हमलों को अंजाम देने का आरोप है। बताते चले, केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई को यूएपीए बिल को लोकसभा में पेश किया था। यूएपीए बिल को दोनों सदनों में पास कराया गया था। इसके तहत केंद्र सरकार के पास किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने और उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार आ गया है।
क्या है UAPA?
UAPA में किसी व्यक्ति विशेष को कब आतंकवादी घोषित किया जाएगा, इसका प्रावधान है। इसके तहत, कोई व्यक्ति आंतकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है या उसमें भाग लेता है तो उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इस कानून में पहला अमेंडमेंट 2004 के अंत में आया था जब यूपीए सरकार थी। दूसरा संशोधन 2008 में और तीसरा अमेंडमेंट 2013 में आया था।