नासिक। महाराष्ट्र में नासिक की एक अदालत ने सात साल पहले शिरडी में दोहरे हत्या मामले में कुख्यात अपराधी पाप्या उर्फ सलीम ख्वाजा समेत 12 को गुरुवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका)के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा ने इन सभी 12 दाेषियों पर 1.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाते हुए इस मामले में 12 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
मामले के अनुसार जून 2011 में मुख्य दोषी सलीम शेख ने अहमदनगर जिले में शिरडी के बिरेगांव रोड निवासी प्रवीण और उसके दोस्त रचित पटनी को शिरडी के समीप सुरभि होटल के पास बुलाया।
दोनों के यहां पहुंचने पर उनका अपहरण कर स्कॉर्पियो में निमगांव में एक खेत में ले गए जहां पीट पीटकर उनकी हत्या कर दी और शव को शिरडी में एक होटल के पास फेंक कर भाग गए।
पुलिस ने सलीम ख्वाजा शेख (32) और अन्य के खिलाफ फिरौती, हत्या और अपहरण के मामले दर्ज किए। पुलिस ने मामले में 24 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और 22 मामले दर्ज किए। मामले में कुल 45 गवाह बनाए गए। इस मामले में कल अदालत ने पाप्या शेख और 11 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
जिन लोगों को दोषी करार दिया गया उनमें पाप्या उर्फ सलीम काजा शेख (32), विनोद सुभाष जाधव (31), सागर मोतीराम शिंदे (19), सुनील दीनंदेव लाहारे, अबासाहेब बाबासाहेब लांडगे (26), मौली उर्फ दनेनेश्वर, शिवनाथ गुंजल (22), गनी मेहबूब सत्ता द (30), चिंग्या उर्फ समीर निजाम पठान (23), सागर शिवाजी काले (20), नीलेश शैवाल चिक्से (19) और निसार कदूर शेख (24) शामिल हैं।