नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण को हो रहे बेतहाशा नुकसान पर चिंता जताते हुए मंगलवार को कहा कि ग्रीन कवर को संरक्षित करने के लिए उपाय किया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे को अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई के मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि ग्रीन कवर को संरक्षित किया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, लोग विकल्प तलाशने को तैयार नहीं हैं कि पेड़ों को काटे बिना रास्ता बनाने का कोई तरीका हो सकता है।
न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, हम यह देखना चाहेंगे कि क्या हम कुछ सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं। हम कुछ सुझाव चाहेंगे। पेड़ों को काटे बिना रास्ता बनाने का कोई तरीका हो सकता है। यह थोड़ा अधिक महंगा हो सकता है, लेकिन यदि आप संपत्ति को महत्व देते हैं, तो यह बेहतर होगा।
गौरतलब है कि रेलवे लाइनों के पास लगभग 800 मौतें हुईं। सरकार ने चार किमी फुट ओवरब्रिज के निर्माण का निर्णय लिया, जिसके लिए पेड़ों को काटने की आवश्यकता है।
पीठ ने कहा, जब हम एक विरासत के पेड़ को काटते हैं तो इन सभी वर्षों में पेड़ द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन के मूल्य की कल्पना भी करें।