अजमेर। कोरोना माहामारी के संक्रमण को रोकने के लिए थाना क्षेत्र क्लॉक टावर, कोतवाली, दरगाह एवं गंज क्षेत्र में लगाए गए कर्फ्यू के दौरान क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े संस्थान खुले रह सकेंगेे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर विशाल दवे ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान थाना क्षेत्र क्लॉक टावर के 23 हॉलसेलर एवं 8 रिटेलर, कोतवाली के 5 होलसेलर एवं 6 रिटेलर तथा गंज एवं दरगाह के 4 रिटेलर को मेडिकल स्टोर खुला रखने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। अनुमति के अनुसार हॉलसेलर दवाई विक्रेता अपने प्रतिष्ठान सें रिटेलर दुकानदारों को आवश्यक दवाईयां केवल एक दोपहिया वाहन पर वितरित करेंगे।
रिटेलर दवा विक्रेता संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारी सें समन्वय स्थापित कर अपने क्षेत्र आवश्यकता अनुसार अपेक्षित दवाईयां डोर-टू-डोर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। क्षेत्र के किसी मरीज द्वारा दवाईयां चाहे जाने पर थानाधिकारी अपने कांस्टेबल अथवा दुकानदार के साथ व्यक्ति को बिल सहित दवाईयां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
अजमेर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में ई-रिक्शा के जरिए वितरित होगा दूध एवं अन्य सामग्री