मुंबई। यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपों से घिरे बॉलीवुड अभिनेता आलोक नाथ को शनिवार को बड़ी राहत मिली जब दिंडोशी सत्र अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।
आलोक नाथ ने दिंडोशी की सत्र अदालत में इस मामले में 13 दिसंबर को जमानत की अर्जी दाखिल की थी। अभिनेता की याचिका पर 26 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
एक लेखिका ने आलोक नाथ पर 19 साल पहले बलात्कार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने ‘मी टू मूवमेंट’ के तहत आठ अक्टूबर को एक फेसबुक पोस्ट में आलोक नाथ की तरफ इशारा करते हुए बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया था। उनके आरोप के बाद कई अन्य अभिनेत्रियों ने भी आलोक नाथ पर यौन उत्पीड़न और बुरे बर्ताव के आरोप लगाए थे।
मुंबई पुलिस ने लेखिका की शिकायत पर आलोक नाथ के खिलाफ 21 नवंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया था। दूसरी तरफ अभिनेता ने स्वयं पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नंदा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।