अंबाला। हरियाणा में अंबाला की एक अदालत ने एक अधेड़ व्यक्ति को नाबालिग बेटी के यौन शोषण का दोषी करार देते हुए उसे दस साल की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायालय में यह फैसला कल सुनाया गया। करम चंद नामक आरोपी के खिलाफ जुलाई 2018 में उसकी 17 वर्षीय बेटी ने शिकायत की थी। आरोप है कि वह बेटी का यौन शोषण करता था।
एक बार पीड़िता की छोटी बहन ने देख लिया था जिसके बाद रिश्तेदारों की एक बैठक हुई और उसे समझाया गया। चूंकि सामाजिक बदनामी के डर से मामला पुलिस तक तो नहीं ले जाया गया था, उसने अपनी करतूत जारी रखीं। आरोप है कि पत्नी के विरोध करने पर उसने पत्नी व बेटी से मारपीट भी की जिसके बाद मां-बेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।