रतलाम। मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में एक नाबालिग बालिका समेत दो महिलाओं का अपहरण कर उनके साथ बलात्कार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार पहला मामला जिले के सरवन थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी लालू एक सत्रह वर्षीय नाबालिग युवती को शादी करने का झांसा देकर एक परिचित के घर ले गया और वहां उसने रेप किया। युवती को डराने धमकाने में राधेश्याम जाट और उसकी पत्नी राधा भी शामिल थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। तीनों आरोपी अभी फरार है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।
इसी तरह आलोट थाना क्षेत्र के ग्राम गुलबालोद निवासी आरोपी रोहित, युवती को शादी का झांसा देकर झालावाड (राजस्थान) एक रिश्तेदार के यहां ले गया और उसने दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी के साथ उसके रिश्तेदार जगदीश और उसकी पत्नी राधा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है।
सिवनी में दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा
मध्यप्रदेश के सिवनी जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराए जाने पर आज 20 वर्ष की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार थाना कानहीवाडा में 9 जुलाई 2020 को आरोपी पवन कुडापे एक नाबालिग लड़की को जबरन बीच रास्ते में मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर ले गया और दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था। विशेष न्यायालय आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई है।