भिंड । मध्यप्रदेश के भिंड जिला न्यायालय के षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने आधार कार्ड बनवाने जा रही नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही अदालत ने साल भर पुराने इस मामले में कल सुनवाई करते हुए आरोपी पर 11 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। एडीपीओ अमोल सिंह तोमर ने आज बताया कि 14 दिसंबर 2017 को नाबालिग बालिका घर से आधार कार्ड बनवाने के लिए बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में स्थानीय निवासी मुकेश शर्मा (21) ने उसकाे अगवा कर लिया।
इसके बाद उसे पहले चार दिन भिण्ड शहर और फिर ग्वालियर ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच नाबालिग ने किसी तरह अपने परिजन को फोन कर दिया। परिजन उसे छुड़ा कर शहर कोतवाली ले गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के पश्चात प्रकरण न्यायालय को भेजा।