जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में व्याप्त तनाव के बाद तेरह थाना क्षेत्रों में लगाए गए इंटरनेट सेवा पर अस्थाई प्रतिबंध को शनिवार सुबह दस बजे तक बढा दिया गया है।
सम्भागीय आयुक्त के सी वर्मा ने एक आदेश जारी कर जयपुर पुलिस आयुक्तालय के तेरह थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थाई प्रतिबंध की अवधि शनिवार सुबह दस बजे तक के लिए बढ़ा दी है।
इनमें 2जी/3जी/4जी डाटा (मोबाइल इंटरनेट), इंटरनेट सर्विसेज, बल्क एसएमएस/एमएमएस, वॉटस एप, फेसबुक, ट्विटर तथा अन्य सोशल मीडिया सेवाएं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडर (वॉइस कॉल एव ब्रॉडबैंड इंटरनेट के अलावा) द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाएं शामिल है।
वर्मा ने बताया कि यह अस्थाई प्रतिबंध शास्त्रीनगर, रामगंज, गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्ममपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, भट्टा बस्ती, लाल कोठी, आदर्श नगर एवं सदर थाना क्षेत्रों में लागू है। इसकी पालना नहीं करने वाले को सक्षम विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है सोमवार को मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में लोगों ने प्रदर्शन किया और मंगलवार को थाने का घेराव तथा पथराव के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और शास्त्री नगर सहित तेरह थानों में इंटरनेट सेवा पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया गया था।