भिंड । मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी एक अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता गोयल ने कल नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त रामू चौधरी को दोषी ठहराए जाने पर दस वर्ष की सजा के साथ दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले की एक महिला आरोपी को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने से बरी कर दिया है।
अभियोजन के अनुसार 2 सितंबर 2017 को एक किशोरी अपनी मां से नाराज होकर शास्त्री नगर ए ब्लॉक निवासी दूर की मौसी गुड्डी चौधरी के यहां पहुंच गई। रात में मौसी का परिवार अंदर वाले कमरे में सो रहा था, जबकि किशोरी बाहर वाले कमरे में सो रही थी। यहां गुड्डी के बेटे रामू चौधरी (20) ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर दिया। इस दौरान गुड्डी ने कमरे की कुंदी बाहर से लगा दी थी।
अगले दिन किशोरी अपने घर पहुंची और माता-पिता को रामू द्वारा किए गए दुष्कर्म की बात बताई। पांच अक्टूबर को देहात थाने में पुलिस ने रामू के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया था।