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Minor sentenced to 10 years of rape - भिंड में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा - Sabguru News
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भिंड में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा

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भिंड में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा
Minor sentenced to 10 years of rape
Minor sentenced to 10 years of rape
Minor sentenced to 10 years of rape

भिंड । मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

जिला न्यायालय के षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी राजीव सिंह चौहान को कल दस वर्ष की सजा सुनाए जाने के साथ दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी। न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

अभियोजन के अनुसार 13 दिसंबर 2017 को शाम नाबालिग घर से दवा लेने के लिए बाजार गई थी। रास्ते में आरोपी राजीव सिंह चौहान निवासी मीरा कॉलोनी ने नाबालिग को पकड लिया। आरोपी नाबालिग को पकडकर कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी किशोरी को अपने साथ ग्वालियर लेकर जा रहा था। इसी दौरान किशोरी को उसके चंगुल से मुक्त कराने के साथ आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया था।