उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले की एक अदालत ने फर्जी मार्कशीट पर पत्नी को पंचायत चुनाव लड़ाने के आरोप में सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया।
सराड़ा की निचली अदालत ने सोमवार को इस मामले में मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मीणा ने इस मामले में न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में विधायक अमृतलाल मीणा ने अपनी पत्नी को सेमारी सरपंच पद का चुनाव लड़ाया और वह सरपंच चुनी गई थी। शांता देवी की प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सुगना देवी ने शांता देवी की पांचवीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच करने पर मार्कशीट फर्जी पाई गई।
फर्जी मार्कशीट का मामला अदालत में आया और यह उच्चत्तम न्यायालय तक पहुंचा। उच्त्तम न्यायालय ने विधायक अमृतलाल मीणा को मामले में तीन सप्ताह में स्थानीय अदालत में सरेंडर करने के आदेश दिए। इसके बाद सोमवार को मीणा ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।