नई दिल्ली। उन्नाव रेप मामले (Unnao Rape Case) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित किए जा चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोषी ठहराया है।
तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को धारा 120 B (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप वाले केस में सीबीआई ने एक साल चार्जशीट दाखिल करने में क्यों लगाया? वहीं सेंगर की सजा पर बहस 19 दिसंबर को होगी।
कुलदीप पर पीड़िता को अगवा कर रेप का यह मामला साल 2017 का है। पीड़िता उस समय नाबालिग थी। शशि सिंह इस केस में सह आरोपी हैं। बता दें, शशि ही पीड़िता को सेंगर के पास लेकर गई थीं। सेंगर चार बार से उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से विधायक चुने जा रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के टिकट से विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन इस मामले के बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया।