जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद तनाव व्याप्त हो जाने से शहर के तेरह थाना क्षेत्रों में लगाया गया इंटरनेट सेवा पर अस्थाई प्रतिबंध शुक्रवार सुबह दस बजे तक बढा दिया गया है।
सम्भागीय आयुक्त केसी वर्मा ने आज आदेश जारी कर जयपुर पुलिस आयुक्तालय के तहत तेरह थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं 2जी/3जी/4जी डाटा (मोबाइल इंटरनेट), इंटरनेट सर्विसेज, बल्क एसएमएस/एमएमएस, वॉटस एप, फेसबुक, ट्विटर तथा अन्य सोषल मीडिया सेवाएं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडर (वॉइस कॉल एव ब्रॉडबैंड इंटरनेट के अलावा) द्वारा प्रदान की जाती है, उन पर अस्थाई प्रतिबंध की अवधि को पांच जुलाई सुबह दस बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।
वर्मा ने बताया कि यह अस्थाई प्रतिबंध शास्त्रीनगर, रामगंज, गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्ममपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, भट्टा बस्ती, लाल कोठी, आदर्शनगर एवं सदर थाना क्षेत्रों में लागू है। उन्होंने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने निर्देश दिए है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे सक्षम विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।
इधर क्षेत्र में प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू की हुई है तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने बनाये रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया हुआ है तथा फिलहाल शांति बनी हुई है और कहीं से कोई उपद्रव की खबर नहीं मिली है।
उल्लेखनीय है कि सोमवार शाम को शास्त्री नगर थाना इलाके में एक सात वर्ष की बच्ची को एक युवक स्वयं को उसके पिता का दोस्त बताकर अपने साथ ले गया और अमानीशाह के नाले में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई थी। इसके बाद शास्त्री नगर में कांवटिया चौराहे पर लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के बाद घर लौटने के दौरान कुछ उपद्रवियों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिये और लोगों से झगड़ा किया। इसके दूसरे दिन गुस्साये लोग शास्त्रीनगर थाने का घेराव किया और हंगामा करने लगे। इस दौरान पथराव भी किया गया और पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार 16 आरोपियों को बुधवार को जमानत पर छोड दिया गया।