नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाला कारोबार रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए बिचौलिये दीपक दलवार की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तलवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है जबकि आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि तलवार ने अपने संपर्क सूत्र का इस्तेमाल निजी विमानन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। जांच एजेंसी के अनुसार उसने यूरोप के शीर्ष एवं निजी गैर सरकारी संगठन ‘स्माइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी’ से एंबुलेंस तथा अन्य सामानों को खरीदने के लिए मिले 90.72 करोड़ रुपए की हेराफेरी की थी। वह आपराधिक साजिश, भारतीय दंड संहिता के तहत जालसाजी और विदेशी अंशदान नियमन कानून की अन्य धाराओं के तहत आरोपी है।
ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी नागरिक विमानन मंत्रालय, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा एयर इंडिया के उन अधिकारियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो कतर एयरवेज, एमिरेट्स और एयर अरबिया को लाभ हासिल करने तथा समय बचाने में मदद कर रहे थे।
निचली अदालत ने ईडी द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए ‘प्रोडक्शन वारंट’ जारी किया था। ईडी का कहना है कि तलवार के निजी विदेशी कंपनी के पक्ष में बिचौलिया की भूमिका निभाने के कारण भारत की राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया को भारी नुकसान हुआ था।
तलवार ने निचली अदालत द्वारा इस मामले में जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रजनीश भटनागर ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद तलवार की याचिका खारिज कर दी।