जयपुर | राजस्थान में किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए गत एक अप्रैल से अगले वर्ष इकत्तीस मार्च तक पच्चीस लाख से अधिक किसानों का दस लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा किया जाएगा। राज्य के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा की पालना में यह दुर्घटना बीमा किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू कर दी गई है।उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में सहकारी बैंकों से अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले सभी किसानों का अनिवार्य रूप से बीमाव्यक्तिगत दुर्घटना कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों को सोलह हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटा जा रहा है, जिन किसानों को यह ऋण बांटा जाएगा, वे सभी दुर्घटना बीमा लाभ की योजना में शामिल होंगे।श्री किलक ने बताया कि किसानों को किसी भी राज्य द्वारा दी जाने वाली यह सर्वाधिक दुर्घटना बीमा की राशि है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने किसानों की दुर्घटना राशि को पहले 50 हजार से तीन लाख तक बढ़ाया फिर तीन लाख रुपये से पांच तथा इसे बढ़ाकर छह लाख रुपये किया था। अब इसे बढ़ाकर दस लाख रुपये किया गया है|
उन्होंने बताया कि दस लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा 188.80 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम की दर पर प्रदान किया जाएगा। विभाग के रजिस्ट्रार एवं प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि ऋणी किसान के सड़क, आग एवं रेल दुर्घटना से, डूबने से विष या कीटनाशक दवाईयों के प्रभाव से, विद्युत आघात से विद्युत द्वारा जलने से, हत्या, ऊंचाई से गिरने पर, सांप या जानवर के काटने से अपंग या मृत्यु हो जाने पर बीमित व्यक्ति को बीमा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि बीमित किसान के आंख, हाथ या पैर में से किसी एक अंग की स्थायी अपंगता पर पांच लाख रुपये, किन्हीं दो अंगों की स्थाई अपंगता अथवा दुर्घटना में मृत्यु पर दस लाख रुपये का बीमा लाभ किसान को मिलेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से 2018 तक किसानों से 17.14 करोड़ रुपये प्रीमियम लेकर 34.43 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा क्लेम किसानों एवं उनके परिवारों को मिला है।