नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले की एक अदालत ने दिल दहला देने वाले एक मामले में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में बच्ची की मां और उसके प्रेमी को सजा सुनाई है।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने आरोपी गंगाराम काछी (24) को सश्रम आजीवन कारावास एवं साढे सात हजार रूपए के जुर्माने के साथ बच्ची की मां आरती को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी महिला आरती ने अपनी बच्ची के दुष्कर्मी और हत्यारे को साक्ष्य छिपाने में मदद की, जिसके चलते उसे भी आरोपी बनाया गया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 14 जुलाई 2016 को ग्राम खामघाट में एक पुल के पास पांच साल की एक बच्ची का शव बरामद हुआ। करेली थाना पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई। मामले में साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई।
पूछताछ में पता चला कि बच्ची की मां के आरोपी गंगाराम से प्रेम संबंध थे, जिसके चलते वह अपने पति को छोडकर प्रेमी के साथ रहने लगी थी। दोनों आरोपी बच्ची से पीछा छुड़ाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने वारदात को अंजाम दिया।