शिवपुरी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की एक अदालत ने मां की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को आजीवन कारावास सुनाया है। करैरा के अपर सत्र न्यायाधीश ए के त्रिपाठी ने कल आरोपी संतोष को आजीवन कारावास के अलावा दो हजार रूपयों का अर्थदंड सुनाया।
अभियोजन के अनुसार अमोला थाना क्षेत्र के सिरसौद चौराहे पर रहने वाले संतोष सेन ने अक्टूबर 2017 को अपने घर में विवाद के बाद मां के साथ मारपीट कर दी थी। इस वजह से महिला गिरजाबाई की मौत हो गयी थी। संतोष ने मां से शराब के लिए पैसे मांंगे थे। पैसे देने से इंकार करने पर उसने विवाद किया था।