नई दिल्ली। सरकार ने संसद सदस्यों के लिए आवास और टेलीफोन सेवाएं, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा कार्यालय व्यय भत्ता नियम में संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956, संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 और संसद सदस्य (कार्यालय व्यय भत्ता) नियम, 1988 में संशोधन को स्वीकृति दे दी गई।
इसके बाद संसद सदस्यों के एक मार्च से आवास पर फर्नीचर की आर्थिक सीमा 75,000 हजार रुपए से बढ़कर एक लाख रुपए हो जाएंगे। ऊंची मुद्रास्फीति दर और वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को 45,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 75,000 रुपए प्रतिमाह करने को भी मंजूरी दी गई है।
संसद सदस्यों के कार्यालय व्यय भत्ते को 45,000 रुपए मासिक से बढ़ाकर 60,000 रुपए मासिक किया गया है। सांसदों को टेलीफोन की सुविधा को भी बढाया गया हैँ ।