मुंबई। महाराष्ट्र में मुम्बई की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी नेता किरीट सोमैया की पत्नी प्रोफेसर मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
महानगर मजिस्ट्रेट पीएल मोकाशी ने राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और उन्हें 5000 रुपये का जमानती मुचलका भरने तथा 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। स्थानीय अदालत ने पहले समन जारी कर उन्हें अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था और उनके हाजिर नहीं होने पर जमानती वारंट जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि श्रीमती सोमैया ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि राउत ने मीरा भायंदर नगर निगम क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव में 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का निराधार आरोप लगाकर उनकी उनके पति की मानहानि की है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि संजयराउत ने प्रथम दृष्टया भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया के खिलाफ मानहानि का बयान दिया है।