मुंबई। बॉलीवुड सुपर स्टार शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की जेल से रिहाई शुक्रवार को उस समय एक दिन के लिए और बाधित हो गई जब सत्र अदालत की ओर से निजी मुचलका लेने के बाद रिहाई आदेश शाम 5.30 बजे तक आर्थर रोड जेल नहीं पहुंच सका।
अभिनेत्री जूही चावला ने मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में 23 वर्षीय आर्यन के लिए मुचलका दाखिल किया। जूही ‘राजू बन गया जेंटलमैन’ में शाहरुख के साथ अपनी पहली उपस्थिति के बाद से ही उनके संपर्क में थीं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अभिनेता के पुत्र आर्यन की 26 दिन की हिरासत के बाद जमानत मंजूर की। इसके कारण अब आर्यन अब शनिवार को ही अपने घर ‘मन्नत’ लौट सकेंगे। जूही बचपन से ही आर्यन को जानती हैं।
जूही सत्र अदालत में अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे के साथ पेश हुई। मानेशिंदे ने कहा कि जमानत की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थीं। जूही चावला का निजी मुचलका स्वीकार कर लिया गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं। जूही चावला उन्हें बचपन से जानती हैं।
आर्यन को रिहा करने का सत्र अदालत का औपचारिक आदेश शाम 5.30 बजे से पहले जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचा, जैसा कि विचाराधीन कैदियों के लिए आवश्यक है। इसके कारण शाहरुख खान के पुत्र को एक और रात जेल में बितानी होगी।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आर्यन की रिहाई का शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए उन्हें एक लाख रुपये का मुचलका भरने का आदेश दिया।
अदालत ने जमानत मंजूर करते समय लगाई गई शर्तों पर अभी तक अपना कार्यकारी आदेश नहीं दिया है। इस मामले के आरोपी आर्यन के अब शनिवार को जेल से बाहर आने की संभावना है।
न्यायमूर्ति एनवी सांब्रे ने अपने पांच पृष्ठ के आदेश में आर्यन और उनके दो दोस्तों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को ‘समान गतिविधियों में लिप्त’ नहीं होने, या सह-आरोपियों या समान व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित नहीं करने, या समान गतिविधियों में शामिल लोगों को कॉल नहीं करने’ का भी निर्देश दिया।
आर्यन बिना पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ सकता और वह कार्यवाही के संबंध में सोशल मीडिया सहित मीडिया को कोई बयान नहीं दे सकता है। उसे अपने जांच अधिकारी को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया गया है।