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जौनपुर में सर्राफा व्यवसायी के पुत्र की हत्या व लूट मामले तीन को उम्रकैद - Sabguru News
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जौनपुर में सर्राफा व्यवसायी के पुत्र की हत्या व लूट मामले तीन को उम्रकैद

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जौनपुर में सर्राफा व्यवसायी के पुत्र की हत्या व लूट मामले तीन को उम्रकैद
Murder and robbery case of son of Sarafa Vyasaya three life imprisonment in Jaunpur
Murder and robbery case of son of Sarafa Vyasaya three life imprisonment in Jaunpur
Murder and robbery case of son of Sarafa Vyasaya three life imprisonment in Jaunpur

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) अशोक यादव ने सर्राफा व्यवसाई के पुत्र की हत्या कर आभूषण लूटने के 20 साल पुराने मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के पिता को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जौनपुर नगर के न्यू कॉलोनी निवासी शिवमूरत सेठ ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि उसका पुत्र डब्बू उर्फ सूर्य प्रकाश सुरक्षा के लिए नगर के पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित आभूषण की दुकान में ही सोता था।

गत 17 जुलाई 2001 की रात दुकान पर गया था, रात करीब साढ़े दस बजे मड़ियाहूं क्षेत्र के मोकलपुर निवासी विष्णु कुमार सेठ, श्रीराम व छेदी कसाई दुकान पर पहुंचे और डब्बू से कहे कि छेदी को कुछ जेवर लेना है, थोड़ी देर में बंसराज वहां आये और कुछ समय बाद वे चले गए। तीनों लोगों उसी रात में उनके पुत्र की चाकू से हत्या कर दुकान से नगदी व जेवर लूटकर भाग गए थे।

इस मामले में 18 जुलाई 2001 नईगंज मछली शहर पड़ाव तिराहे पर दोषी विष्णु व श्रीराम को गिरफ्तार किया। विष्णु की निशानदेही पर लूटे गए जेवरात व नकदी बरामद की। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजा।

इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) अशोक यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत व साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्ताें विष्णु कुमार, श्रीराम व छेदी कसाई को हत्या एवं लूट के आरोप में आजीवन कारावास एवं 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। सरकार की तरफ से जिला अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश चंद्र पांडेय ने पैरवी की।