बड़वानी। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा शहर थाने में आज दोपहर एक शिकायत के चलते महिला के ससुराल पक्ष के चार सदस्यों के विरुद्ध तीन तलाक संबंधी धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
सेंधवा शहर थाना पुलिस के अनुसार उजमा की शिकायत पर इंदौर निवासी उसके पति अकबर, ससुर अकरम, सास सूफिया और जेठ आदिल के विरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण एक्ट की धाराओं और दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।
शिकायत के अनुसार उजमा की शादी 29 अप्रैल 2017 को अकबर के साथ हुई थी और 22 अप्रैल को एक बच्ची होने पर उसे यह कहकर प्रताड़ित किया जाने लगा कि उसे पुत्र क्यों नहीं हुआ। इसके बाद दुपहिया वाहन और एक लाख रुपए की मांग करते हुए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। उसने अपने पिता के नहीं होने का हवाला देते हुए राशि देने में असमर्थता जाहिर की थी।
पीड़िता ने बताया कि 4 अगस्त को रात में उसकी बीमार बच्ची रोने लगी, तो पति की नींद खुल गई और उसने बच्ची को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और पति ने उसे तीन तलाक बोल कर घर से निकाल दिया। इसके चलते उसे अपने मायके सेंधवा आना पड़ा।
सेंधवा के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस तरुणेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि महिला ने 6 अगस्त को आवेदन दिया था। परिवार परामर्श केंद्र द्वारा ससुराल पक्ष के लोगों को परामर्श के लिए बुलवाया गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। इसलिए आज शून्य पर प्रकरण दर्ज कर मामले को इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र को स्थानांतरित किया जा रहा है।