नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में इसके मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की सात करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है।
निदेशालय ने बुधवार को बताया कि धनशोधन निरोधक कानून के तहत यह कार्रवाई करते हुए ब्रजेश ठाकुर के 26 प्लॉट, तीन वाहन, 37 बैंक खातों में जमा राशि, म्युचुअल फंड और बीमा पॉलिसियों में निवेश की गयी राशि सहित कुल मिलाकर सात करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति आदि जब्त की गई है।
ब्रजेश ठाकुर गैर-सरकारी संगठन सेवा संकल्प एवं विकास समिति का मालिक है, जो मुजफ्फरपुर में बालिका आवास गृह का संचालन करता था। ब्रजेश ठाकुर और उसका परिवार इस मामले में आरोपी है। सीबीआई द्वारा जांच किए जाने के बाद निदेशालय ने भी इसकी जांच शुरू की, जिसमें पाया गया कि उसके इस संगठन को मिले कोष का अवैध उपयोग किया है और इससे ब्रजेश ठाकुर और उसके परिवार ने संपत्ति आदि खरीदी है।
ब्रजेश के इस एनजीओ को वर्ष 2011 से 2017 तक सात करोड़ 57 लाख 48 हजार 820 रुपए का अनुदान मिला था। इसमें से एक करोड़ 53 लाख 86 हजार 129 रुपए ब्रजेश ठाकुर और उसके परिवार के सदस्यों के निजी खातों में हस्तातंरित किए गए और उसके बेटे के शुल्क का भुगतान भी किया गया।