अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान यहां 28 फरवरी 2002 को नरोडा पाटिया में 97 अल्पसंख्यकों के नरसंहार से जुड़े नरोडा पाटिया प्रकरण के तीन दोषियों को आज 10-10 साल कैद की सजा सुनाई।
अदालत ने 2012 में विशेष जांच दल यानी एसआईटी की विशेष अदालत की आेर से निर्दोष करार दिये ये राजकुमार चौमाल, पी जे राजपूत और उमेश भरवाड़ को पिछले दिनों दोषी करार दिया था पर उनकी सजा की अवधि के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
न्यायाधीश हर्षा देवानी और न्यायाधीश ए एस सुपेहिया की खंडपीठ ने आज तीनों को दस दस साल कैद और एक एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
इसी अदालत ने गत अप्रेल माह में संबंधित अपील पर सुनवाई के दौरान निचली अदालत की आेर से 29 लोगों को बारी करने के निर्णय को बहाल रखा था। अदालत ने एक आरोपी तथा पूर्व मंत्री माया कोडनानी को भी बरी कर दिया था।