नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कथा वाचक तरुण मुरारी की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी गई।
तरुण मुरारी की ओर से अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन अपर सत्र न्यायाधीश विवेक बुखाडिया की न्यायालय में लगाया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक शैलेष पुरोहित के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ने अग्रिम आवेदन याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके कारण तरुण मुरारी को न्यायालय से राहत नहीं मिल पाई है।
इसके पहले रविवार को नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के पास आयोजित कथा समारोह में तरुण मुरारी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं और उनका इस संबंध में वीडियो भी वायरल हुआ है। इसके बाद पुलिस ने यहां साेमवार को कथावाचक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। मामले के तूल पकड़ते ही अब कथावाचक बचाव की मुद्रा में आ गए।
महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां : तरुण मुरारी ने अब मांगी माफी