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नवाज शरीफ संविधान अनुच्छेद 62 (1)(एफ) तहत राजनीति के लिए आजीवन अयोग्य
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नवाज शरीफ संविधान के अनुच्छेद 62 (1)(एफ) तहत राजनीति के लिए आजीवन अयोग्य

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नवाज शरीफ संविधान के अनुच्छेद 62 (1)(एफ) तहत राजनीति के लिए आजीवन अयोग्य
Nawaz Sharif Life time Inept for politics under Article 62 (1) (f) of Constitution
Nawaz Sharif Life time Inept for politics under Article 62 (1) (f) of Constitution
Nawaz Sharif Life time Inept for politics under Article 62 (1) (f) of Constitution

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राजनीति के लिए आज आजीवन अयोग्य घोषित करार दिया।पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ को संविधान के अनुच्छेद 62 (1)(एफ) के तहत राजनीति के लिए आजीवन अयोग्य करार दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल शरीफ को पनामा पेपर मामले में प्रधानमंत्री पद के अयोग्य करार दिया था जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।