मुंबई। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक की भारतीय जनता पार्टी नेता मोहित कम्बोज द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में जमानत मंजूर कर ली।
अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 15,000 रुपए का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई की अगली तारीख 30 दिसंबर है।
राकांपा नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने भारतीय जनता पार्टी के नेता के प्रभाव के कारण कम्बोज के बहनोई ऋषभ सचदेवा को जाने दिया था। ऋषभ सचदेवा कथित तौर पर क्रूज पर थे जब एनसीबी ने दो अक्टूबर को क्रूज पर छापा मारा था।
मोहित कम्बोज ने इससे पहले नौ अक्टूबर को मलिक को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मंत्री को मानहानि करने वाला बयान देने से बाज आने को कहा था।
मलिक ने 11 अक्टूबर को आरोपों को दोहराया, उसी दिन, कम्बोज ने मलिक को एक और नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने जो कहा है, उसे साबित करें या फिर इस तरह के दावे करना बंद कर दें। कम्बोज ने 26 अक्टूबर को मलिक के खिलाफ अदालत में आपराधिक मामला दर्ज किया था।