नयी दिल्ली | पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए बैंक खातों का विवरण तथा मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
प्राधिकरण ने कहा है कि इस फैसले के बाद अंशदाताओं के लिए एनपीएस खातों का संचालन आसान होगा तथा इससे निकलने की प्रक्रिया भी बाधारहित बनेगी। उसने बताया कि एनपीएस में परिचालन संबंधी मुद्दों को बेहतर बनाने और उनमें सुधार के लिए समय-समय पर विभिन्न पहल की जाती है। नया फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसके अलावा नये तथा मौजूदा अंशदाताओं के लिए धनशोधन रोकथाम कानून, विदेशी खाता कर अनुपालन कानून (एफएटीसीए) और सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्यूरिटी इंटरेस्ट (सीईआरएसएआई) के अनुरूप प्रमाणन जमा कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
नये अंशदाताओं के लिए इसके लिए नया पंजीकरण फॉर्म जारी किया गया है जबकि पुराने अंशदाता ऑनलाइन लॉगइन कर एफएटीसीए का स्वप्रमाणन कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति में अंशदाताओं को सलाह दी गयी है कि वे ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई गलती न करें और न ही कोई गलती करें ताकि उनका फॉर्म अस्वीकार न हो।