आयकर विभाग ने सूचित किया है कि सभी लोग अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करा लें। विभाग ने इसकी समय सीमा 31 दिसंबर तक निर्धारित की है। इस बार पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा सातवीं बार बढ़ाई गई है। तो देर न करें इस बार अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो करवा लीजिए। निर्धारित समय सीमा के अंदर अगर अगर पैन कार्ड से आधार को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड रद हो सकता है। यह जानकारी विभाग ने ट्वीट कर दी है।
विभाग का कहना है कि बेहतर कल के लिए आयकर सेवाओं का लाभ लेने के लिए पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर तक पूरा कर लें। साथ में यह भी बताया गया है कि पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है। गौरतलब है कि आयकर विभाग के लिए नीति बनाने का काम करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी। इससे पहले यह सीमा 30 सितंबर थी।
new policy of pan card 2019
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को वैध ठहराते हुए, आयकर रिटर्न भरने और पैन के जारी होने के लिए बायोमेट्रिक पहचान संख्या जरूरी की बात कही थी। आयकर कानून के मुताबिक जिस व्यक्ति के पास एक जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार हासिल करने के योग्य हैं तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अनिवार्य रूप से देनी होगी। बताया जा रहा है कि लिंक न कराने पर पैन रद हो सकता है।
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की कई बार बढ़ाई जा चुकी है समय सीमा
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की तय समय सीमा दो बार बढ़ाई जा चुकी है।
पहले सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 तक रखी थी। उसके बाद भारत सरकार ने बढ़ा का 30 सितंबर 2019 कर दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आधार नंबर देना अनिवार्य रहेगा। यह सातवीं बार है जब सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाई है।
new policy of uid 2019
याद रहे कि बीते साल जून महीने में सरकार ने कहा था कि देश के हर नागरिक को 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक कर लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल केंद्र सरकार के आधार कानून को संवैधानिक तौर पर वैध माना था। साथ ही कहा था कि आईटी रिटर्न फाइल करने या पैन कार्ड के आवेदन के लिए आधार अनिवार्य होगा।
ऐसे करा सकते हैं पैन कार्ड को आधार से लिंक
आयकर विभाग की वेबसाइट को खोलें। क्विक लिंक के दूसरे ऑप्शन link Adhaar पर क्लिक करें। आयकर अकाउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके बाद जो पेज खुलकर आए उसमें आधार, पैन और मांगी गई जानकारी भरें। कैप्चा कोड को सही तरीके से भरें।
उसके बाद लिंक को आधार से क्लिक करें। इसके बाद पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा। पैनकार्ड से आधार को एसएमएस के जरिए भी लिंक करा सकते हैं। इसके लिए इस प्रक्रिया का पालन करें। UIDPAN <12 digit Aadhaar><10 digit PAN> और इसे 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें।
शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार