त्यौहारी सीजन सामने है और आज (01 अक्टूबर) से देशभर में कई नियम बदल जायेंगे। खासकर बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी को लेकर बैंक और सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव किए हैं। ऐसे में इसका सीधा असर आम आदमी पर भी पड़ेगा। तो चलिए जानते है वो नियम –
ड्राइविंग लाइसेंस
1 अक्टूबर 2019 से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल जाएगा। नए नियम के तहत आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा। इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
SBI बैंक ने बदले ये नियम
नए नियम के तहत बैंक की तरफ से निर्धारित मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर जुर्माने में 80 प्रतिशत तक की कमी आ जाएंगी। अगर मेट्रोसिटी खाताधारक 3000 रुपए का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता और उसका बैलेंस 75 प्रतिशत से कम है तो उसके जुर्माने के तौर पर 80 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। इसके अलावा मेट्रो सिटी ग्राहकों को एक अक्टूबर से एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा जबकि अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे।
पेट्रोल-डीजल पर नहीं मिलेगा कैशबैक
क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल और डीजल की खरीददारी पर अब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा।
GST दर हुई कम
01 अक्टूबर 2019 से ये नियम प्रभावी हो जाएंगे। नए बदलावों के अनुसार, अब 1000 रुपए तक के किराए वाले होटलों पर टैक्स नहीं लगेगा। यही नहीं 7500 रुपए तक टैरिफ वाले कमरे के किराए पर केवल 12 फीसदी जीएसटी देना होगा।
पेंशन पॉलिसी
नए नियम के तहत अगर किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसकी मृत्यू हो जाती है तो उसके परिजनों को बढ़े हुए पेंशन का फायदा मिलेगा।
कॉरपोरेट टैक्स में कटौती
कॉरपोरेट टैक्स को सरकार ने 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया है।
प्लास्टिक पर बैन
दो अक्टूबर से सरकार देशभर में प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। भारत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस कदम को उठाया गया है।