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News impact: another fir lodged for land irregularity in sirohi municipal councel - Sabguru News
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न्यूज इम्पेक्ट: जमीन खुर्दबुर्द करने के एक और मामले में एफआईआर, सबगुरु न्यूज ने ऐसे किया था खुलासा

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न्यूज इम्पेक्ट: जमीन खुर्दबुर्द करने के एक और मामले में एफआईआर, सबगुरु न्यूज ने ऐसे किया था खुलासा
सिरोही रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई रजिस्ट्री में लगाया गया सिरोही नगर परिषद के खसरा नम्बरा 1221 का ले आउट।
सिरोही रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई रजिस्ट्री में लगाया गया सिरोही नगर परिषद के खसरा नम्बरा 1221 का ले आउट।
सिरोही रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई रजिस्ट्री में लगाया गया सिरोही नगर परिषद के खसरा नम्बरा 1221 का ले आउट।

सबगुरु न्यूज-सिरोही। सिरोही नगर परिषद क्षेत्र में अनियमित तरीके से सरकारी जमीन को खुर्दबुर्द करने के एक और मामले में कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सबगुरु न्यूज ने सबसे पहले इस मामले को उजागर किया था। खसरा नम्बर 1218 की तरह आदर्श नगर मार्ग ईदगाह के पीछे स्थित खसरा नम्बरा 1221 का अनियमित तरीके से पट्टा भाजपा के पूर्व बोर्ड में आयुक्त लाल सिंह राणावत ने किया था।

नगर परिषद के आयुक्त शिवपालसिंह ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि नगर परिषद में चुन्नी लाल माली ने खसरा नम्बर 1221 में भूमि आवंटन को लेकर नियमन का आवेदन किया गया।

इस पर तत्कालीन आयुक्त लालसिंह राणावत ने सरकारी नियमो की अवहेलना करके खसरा नम्बरा 1221 में वर्ष 2014-15 में 1633/75 वर्गगज भूमि का पट्टा संख्या 2 जारी कर दीया था। इसमे बताया था कि डीएलबी 1 जनवरी 2002 के पत्र क्रमांक 1 और 9 अक्टूबर 2002 के पत्र क्रमांक 1271 के तहत प्रार्थी के निर्माण होने पर 300 वर्ग गज भूमि का ही नियमन करने का प्रावधान है।

इसमें बताया कि लालसिंह राणावत ने एकल हस्ताक्षर करके 10 लाख 65 हजार 30 रुपये की राशि लेकर 19 नवम्बर 2014 रसीद काटकर ये पट्टा जारी कर इसमें राजकीय भूमि को खुर्दबुर्द कर राजस्व का नुकसान पहुंचाया है।
-पट्टा निरस्ती की कार्रवाई कब?
सबगुरु न्यूज ने सबसे पहले 29 अप्रेल 2016 को ‘प्रशासन जिसे बता रहा अतिक्रमण, नगर परिषद ने जारी कर दिया नियमन’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित करके इस प्रकरण को उजागर किया था। मामला सामने आने के बाद इसे लम्बे अर्से तक दबाए रखा गया। अब नगर परिषद बोर्ड बदलने ओर इसकी एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

पट्टा नियम विरुद्ध है ऐसे में पूर्व के प्रकरणों की तरह नगर निकाय को इस पट्टे की निरस्ती की कार्रवाई भी अमल में लाने का अधिकार है। वैसे ये जमीन पट्टा जारी करने के समय नगर परिषद सिरोही के नाम नामान्तरित नहीं हुई थी, ऐसे में इसका पट्टा जारी करने का अधिकार नगर परिषद की नही था। ये जमीन पूर्व में विवादित खसरा नम्बर 1218 से सटी हुई है।

सिरोही नगर परिषद में खसरा संख्या 1221 की स्थिति।
सिरोही नगर परिषद में खसरा संख्या 1221 की स्थिति।

-इस तरह निकाली थी पट्टे की प्रतिलिपियाँ
उस समय नगर परिषद में अनियमित पट्टे जारी करने का चलन चल चुका था। अनियमितता उजागर नहीं हो इसके लिए आरटीआई और अन्य माध्यमो से नगर परिषद से दस्तावेज निकालना भी मुश्किल था। तब सबगुरु न्यूज ने रजिस्ट्रार कार्यालय में नवम्बर 2014 से लेकर नवम्बर 2015 तक की समस्त रजिस्ट्री की एंट्री की प्रतिलिपि ली।

इनके अध्ययन के बाद इसमें सिरोही नगर परिषद द्वारा जारी समस्त रजिस्ट्रियों को छांटा। इसके बाद इन रजिस्ट्रियों के खसरे का मिलान अपना खाता साइट पर जकर किया। जो खसरे उस समय राज्य सरकार के नाम थे उनकी रजिस्ट्रियों की प्रतिलिपियां निकालकर सिंगल हस्ताक्षर से ये और अन्य पट्टे जारी होने का खुलासा किया था।

सबगुरु न्यूज द्वारा खसरा नम्बरा 1221 के खुलासे के समाचार….

https://www.sabguru.com/18-22/news/adminstration-listed-as-encroachment-muncipality-regularised-it-as-khasra-number-1218/