Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
NIA court convicts Mumbai businessman in plane hijacking threat case-विमान अपहरण कानून के पहले मामले के तहत मुंबई के व्यापारी को उम्रकैद - Sabguru News
होम Gujarat Ahmedabad विमान अपहरण कानून के पहले मामले के तहत मुंबई के व्यापारी को उम्रकैद

विमान अपहरण कानून के पहले मामले के तहत मुंबई के व्यापारी को उम्रकैद

0
विमान अपहरण कानून के पहले मामले के तहत मुंबई के व्यापारी को उम्रकैद

अहमदाबाद। देश में नए और कड़े विमान अपहरण कानून के तहत पहली सजा के तौर पर गुजरात में अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने अक्टूबर 2016 में जेट एयरवेज के एक विमान में अफरातफरी मचाने वाले मुंबई के आभूषण व्यापारी बिरजू सल्ला को आज उम्रकैद और पांच करोड़ रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

सल्ला ने जेट एयरवेज में कर्मी रही अपनी पूर्व महिला मित्र को कथित तौर पर फिर से पाने और विमान कंपनी को बदनाम और बंद कराने की नीयत से मुंबई से दिल्ली जा रही उड़ान के दौरान टॉयलेट में उर्दू और अंग्रेजी में विमान अपहरण संबंधी पत्र लिखा था। इसमें विमान में विस्फोटक और अपहर्ता होने की बात कही गई थी। इसके बाद विमान को अहमदाबाद में आपात स्थिति में उतारना पड़ा था।

बाद में उसी विमान के बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहे सल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। विशेष जज एम के दवे की अदालत ने उसे एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 के तहत उम्रकैद की सजा के साथ ही साथ पांच करोड़ के अर्थ दंड की सजा सुनाई।

उसे पॉयलट तथा को-पॉयलट को एक-एक लाख तथा एयर होस्टेस को 50-50 हजार और उस समय विमान में रहे सभी यात्रियों को 25-25 हजार रूपए का हर्जाना देना होगा। यह उक्त कानून के तहत दर्ज पहला मामला था।