मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ अरबों रुपए के घोटालेबाज और देश से भाग चुके हीरा कारोबारी को गुरुवार मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है।
विशेष अदालत ने यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की अपील पर सुनाया है। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्य के बाद नीरव मोदी दूसरा कारोबारी है जिसे पिछले साल अस्तित्व में भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) कानून के तहत दोषी ठहराया गया है। नीरव मोदी पर पीएनबी बैंक के साथ 14 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला है।
धन शोधन रोकथाम कानून( पीएमएलए) की विशेष अदालत के न्यायाधीश वी सी बार्दे ने ईडी और नीरव मोदी के अधिवक्ताओं के बीच चली लंबी बहस के बाद विदेश भाग गए हीरा कारोबारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। नीरव मोदी की तरफ से पहले अदालत से ईडी के मामले को खारिज करने का अनुरोध किया गया था।
पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी के अलावा उसके मामा मेहुल चौकसी मुख्य अभियुक्त हैं। देश के बैकिंग क्षेत्र का सबसे बड़ा घोटाला पिछले साल जनवरी में प्रकाश में आया था। नीरव मोदी का मामा मेहुल चौकसी भी देश से भाग चुका है। नीरव मोदी को इस वर्ष मार्च में लंदन के होलबोर्न गिरफ्तार किया गया था और उसे भारत लाने के लिए प्रत्यपर्ण प्रक्रिया लंबित है।
नीरव मोदी के आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित हो जाने के बाद उसकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरु हो सकती है।