नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में 1.8 अरब डॉलर की धोखाधड़ी के सामने आने के दो दिनों बाद सरकार ने शुक्रवार को नीरव मोदी व मेहुल चिनूभाई चोकसी के पासपोर्ट चार हफ्तों के लिए निलंबित कर दिए।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की सलाह पर विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण ने नीरव मोदी व मेहुल चिनूभाई चोकसी के पासपोर्ट की वैधता तत्काल प्रभाव से चार हफ्तों के लिए यू/ए पासपोर्ट अधिनियम 1967 के 10 (ए) के तहत निलंबित कर दिया है।
बयान में कहा गया है कि नीरव मोदी व मेहुल चिनूभाई चोकसी को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (3) (सी) के तहत उनका पासपोर्ट क्यों न रद्द कर दिया जाए।
यदि वे निर्धारित समय के भीतर जवाब देने में असफल हो जाते हैं तो यह माना जाएगा कि उनके पास प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं है और विदेश मंत्रालय आगे की कार्रवाई करेगा।