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nirbhaya case suspects hanging confirm date - Sabguru News
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निर्भया कांड: चारों गुनाहगारों ने 9 दिन अपनी ज़िंदगी बढ़ा ली अब 1 फरवरी को होगी फांसी

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निर्भया कांड: चारों गुनाहगारों ने 9 दिन अपनी ज़िंदगी बढ़ा ली अब 1 फरवरी को होगी फांसी

नई दिल्ली। निर्भया बलात्कार मामले में चारों गुनाहगारों का शुक्रवार को नया डेथ वारंट जारी किया गया। चारों को एक फरवरी को सुबह छह बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी।

पटियाला हाउस अदालत ने आज निर्भया मामले पर सुनवाई करते हुए नया डेथ वारंट जारी किया। इसके मुताबिक चारों दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी दी जाएगी।

इससे पहले चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दी जानी थी। इस मामले के एक दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज ही खारिज की है। मुकेश की दया याचिका खारिज होने के बाद प्रक्रिया के तहत नया डेथ वारंट जारी करना पड़ा और फांसी की तिथि भी आगे बढ़ानी पड़ी।

इस मामले के प्रमुख दोषी मुकेश (30) की याचिका के कारण फांसी की तिथि में परिवर्तन करना पड़ा। राजधानी में 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल दहला देने वाले इस कृत्य के तीन अन्य दोषी पवन गुप्ता (23), विनय शर्मा (24) और अक्ष्य कुमार सिंह (27) हैं, जिन्हें भी फांसी दी जानी है।

इस मामले में कुल छह लोग शामिल थे जिसमें एक नाबालिग था और वह तीन साल की सजा पूरी करने के बाद छूट गया जबकि एक अन्य ने मुकदमे के दौरान ही जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

इस मामले की पीड़िता मेडिकल स्टूडेंट निर्भया की सिंगापुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। इससे पहले अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया। इस आदेश के मुताबिक चारों को 22 जनवरी को सात बजे सुबह राजधानी की कड़ी सुरक्षा बाले जेल तिहाड़ मेें फांसी दी जानी थी।

मुकेश सिंह ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज कर फांसी की तारीख टलवा दी। मुकेश के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में कहा था कि इस मामले में अभी बहुत सारी प्रक्रिया होनी बाकी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुकेश की याचिका में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए कहा था कि वह इसके लिए ट्रायल कोर्ट में जाएं।

दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोरा ने आज फैसला देते हुए कहा कि सभी दोषियों को एक फरवरी सुबह छह बजे फांसी दी जाएगी।

निर्भया केस एक-एक पल की जानकारी