नई दिल्ली। निर्भया कांड के दोषी पवन गुप्ता की दिल्ली उच्च न्यायालय के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर अपील पर उच्चतम न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति भानुमति की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। पवन का दावा है कि 16 दिसंबर 2012 को वह नाबालिग था, इसलिए उसे फांसी नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय पवन के नाबालिग होने की दलील को ख़ारिज कर चुका है।
वारदात के समय पवन बालिग़ था, इसलिए उस पर दूसरे अपराधियों की तरह सेशन कोर्ट में मुकदमा चला था। गौरतलब है कि दिल्ली की एक निचली अदालत ने निर्भया कांड के चारों दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी देने का वारंट जारी किया है।