औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद जिले की एक अदालत ने निर्भया हत्याकांड में दोषी अक्षय कुमार सिंह उर्फ अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता देवी के तलाक की अर्जी पर गुरुवार कोई समन जारी नहीं किया।
परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा ने मामले में पुनीता देवी के वकील की अपील को दरकिनार करते समन जारी करने से इंकार करते हुए 24 मार्च को पुनीता देवी की व्यक्तिगत हाजिरी के आदेश दिए हैं ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि अक्षय की पत्नी पुनीता देवी ने 12 मार्च को औरंगाबाद के परिवार न्यायालय में अक्षय से तलाक की अर्जी दायर की थी। आवेदन में पुनीता ने कहा था कि वह एक बलात्कारी की विधवा के रूप में अपना शेष जीवन नहीं बताना चाहती ऐसी स्थिति में उसे अक्षय से तलाक चाहिए।
पुनीता देवी के वकीलों का मानना था कि अदालत इस मामले में अक्षय को समन जारी करेगी लेकिन अदालत ने आगामी 24 मार्च को पुनीता की व्यक्तिगत हाजिरी का आदेश जारी किया।
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को ही अक्षय को फांसी दिए जाने की तिथि निर्धारित है। ऐसी स्थिति में अब पुनीता और अक्षय के पास विकल्प बेहद कम रह गए हैं। सुनवाई के दौरान अक्षय की पत्नी अदालत में मौजूद नहीं थी। अक्षय औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के लहंग कर्मा गांव का निवासी है।