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Nirbhaya scandal Vinay Mukesh amendment petition heard on Tuesday - Sabguru News
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निर्भया कांड: फांसी से इतना डर है तो बलात्कार करने से पहले सोचना था

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निर्भया कांड: फांसी से इतना डर है तो बलात्कार करने से पहले सोचना था

नई दिल्ली। पूरे देश को दहला देने वाले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले के दोषियों- विनय शर्मा और मुकेश कुमार की संशोधन (क्यूरेटिव) याचिकाओं पर मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में ‘इन-चैम्बर’ सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पीठ विनय और मुकेश की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

सुनवाई न्यायमूर्ति रमन के चैम्बर में अपराह्न एक बजकर 45 मिनट पर होगी। पीठ में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल हैं।

मुकेश कुमार की ओर से वृंदा ग्रोवर ने संशोधन याचिका दायर की, जबकि विनय की ओर से सदाशिव ने याचिका पर हस्ताक्षर किये हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों अपराधियों को 22 जनवरी को फांसी पर लटकाने के लिए गत मंगलवार को ‘ब्लैक वारंट’ (डेथ वारंट) जारी किया था। उसके बाद गत नौ जनवरी को विनय और मुकेश ने संशोधन याचिकाएं दायर की थी। अभी अक्षय और पवन गुप्ता ने संशोधन याचिका दायर नहीं की है।

पटियाला हाउस अदालत ने सभी चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी देने का आदेश दिया था। फैसले के बाद सभी दोषियों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष क्यूरेटिव याचिका दायर करने की बात कही थी।

निर्भया के साथ 16 दिसम्बर 2012 को सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसे बुरी तरह से जख्मी करने के बाद सड़क पर फेंक दिया गया था। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी थी। इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक नाबालिग आरोपी भी था। उसे तीन साल के लिए सुधारगृह में रखा गया था, जहां से वह रिहा हो चुका है।

एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली थी, जबकि शेष चार आरोपियों-विनय शर्मा, पवन गुप्ता, मुकेश कुमार और अक्षय कुमार को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनायी गयी थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया है।

क्या था पूरा मामला 

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निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार और बाद में उसकी मौत से देश को हिला देने वाले इस वीभत्स कांड के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने के लिए मंगलवार को पटियाला हाउस अदालत ने डेथ वारंट जारी कर दिया। चारों दोषियों पवन, विनय, मुकेश और अक्षय को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फंदे पर लटकाया जाएगा।

जनमानस को झकझोर देने के साथ ही सत्ता के गलियारों में हलचल मचा देने वाले इस दुष्कर्म और हत्याकांड के घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों का सिलसिलेवार विवरण इस प्रकार है..

16 दिसम्बर 2012 : पैरामेडिकल छात्रा के साथ छह लोगों ने उस समय सामूहिक दुष्कर्म और वीभत्स तरीके से मारपीट की जब वह अपने मित्र के साथ एक निजी बस में सफर कर रही थी। पीड़िता को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा पढ़े