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Nitin Gadkari in the Rajya Sabha presented the Motor Vehicle Amendment Bill - Sabguru News
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राज्यसभा में नितिन गडकरी ने पेश किया मोटर व्हीकल संशोधन बिल

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राज्यसभा में नितिन गडकरी ने पेश किया मोटर व्हीकल संशोधन बिल
Nitin Gadkari in the Rajya Sabha presented the Motor Vehicle Amendment Bill
Nitin Gadkari in the Rajya Sabha presented the Motor Vehicle Amendment Bill
Nitin Gadkari in the Rajya Sabha presented the Motor Vehicle Amendment Bill

राज्यसभा | देश में हर साल करीब डेढ़ लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। ट्रैफिक नियमों के बावजूद ज्यादातर लोग इनका पालन नहीं कर करते। नतीजा मौत और विकलांगता होती है। ट्रैफिक नियमों का पालन मजबूती से किया जाए, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को लोकसभा में पास कर अब राज्यसभा में पेश किया गया है।

गडकरी ने कहा, व्हीकल एक्सिडेंट की जांच के लिए इस बिल में सख्त प्रावधान हैं। देश में करीब 40 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं और यह आम बात है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत आसान है। इस बिल में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, मोबाइल पर बात करने, मोटर फिटनेस टेस्ट प्रोसिजर, ओवरलोडिंग को रोकने और हेलमेट के इस्तेमाल को लेकर सख्त प्रावधान बनाए गए हैं। बिल में जो संशोधन किए गए हैं, उसके मुताबिक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब ज्यादा सजा मिलेगी। अगर कोई बिना लाइसेंस  गाड़ी चलाएगा तो उसे 5000 रुपये जुर्माना भरना होगा। मोबाइल पर बात करने पर 5000, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये और तय सीमा से तेज गति से गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

वहीं ओवरसाइज वाहन चलाने पर धारा 182बी के तहत 5000 जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम पहले नहीं था, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना लगता था, जो अब बढ़कर 1000 रुपये हो गया है। नए एक्ट में तय मानक से कमतर इंजन बनाने पर वाहन निर्माता कंपनी पर 500 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। हिट एंड रन मामले में अब सरकार 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा का मुआवजा मृतक के परिजनों को देगी। पहले यह राशि 25 हजार रुपये थी।