लोकसभा | नया मोटर व्हीकल संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ। जिसके तहत नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना और 2 साल जेल की सजा मिलेगी। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा।